दिल्ली सरकार की नई एसओपी ने सड़क पर चलती बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन पर 5000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, दूसरी बार यही अपराध करने पर जुर्माने की रकम बढ़ाकर 10,000 कर दी जाएगी और साथ ही 1 साल तक की सजा हो सकती है। सरकार ने यह कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों के चलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया है।
अधिकारियों ने कही ये बातें
अधिकारियों के अनुसार- बिना रजिस्ट्रेशन मार्क पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन प्लेटों के वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन चलाए जा रहे हैं, ऐसे में अगर इनसे कोई दुर्घटना होती है तो इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अधिकारियों ने कहा कुछ मामलों में देखा गया है कि वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ पेपर शीट चिपका रहे हैं। उन्होंने कहा कि शोरूमों को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही वाहनों को जारी करना चाहिए।
एसओपी क्या है और?
एसओपी में कहा गया है कि एमवी एक्ट के सेक्शन 39 के मुताबिक, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटर वाहन को नहीं चलाएगा और मोटर वाहन को सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान पर तब तक चलाने की अनुमति नहीं देगा जब तक वह रजिस्टर्ड न हो। अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट दिल्ली में अनिवार्य है।
एसओपी जारी करने का उद्देश्य यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन रोड पर चल रहे वाहनों के करके इस के नियम का पालन करने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाया जा सके। इसमें वाहन निर्माताओं और डीलरों के खिलाफ़ भी उल्लंघन करने पर जुर्माना और कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।